31 तारीख आ रही है, आधार पैन को कैसे लिंक करें? जानें ऑनलाइन प्रोसेस

31 तारीख आ रही है, आधार पैन को कैसे लिंक करें? जानें ऑनलाइन प्रोसेस

पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) कार्ड को लिंक करने को लेकर आयकर विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह जानकारी देश के सभी करदाताओं, कर्मचारियों, व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों के लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि निर्धारित समयसीमा तक लिंकिंग न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

आयकर विभाग के अनुसार, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यदि इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से ऐसे सभी पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) घोषित कर दिए जाएंगे। निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग किसी भी प्रकार के वित्तीय, कर संबंधी या सरकारी कार्यों में नहीं किया जा सकेगा।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?

शुरू करने के लिए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के ज़रिए ज़रूरी फीस देनी होगी।

पोर्टल के होमपेज (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं, क्विक लिंक्स में से आधार लिंक ऑप्शन चुनें। अब अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स डालें।

ई-पे टैक्स से पेमेंट करने का ऑप्शन चुनने के बाद, आपको अपना पैन दोबारा डालना होगा और OTP के ज़रिए अपना मोबाइल नंबर वेरिफ़ाई करना होगा। फिर आपको इनकम टैक्स ऑप्शन चुनना होगा और पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा।

फिर आपको असेसमेंट ईयर चुनना होगा और पेमेंट कैटेगरी को Other Receipts (500) के तौर पर मार्क करना होगा। 1,000 रुपये की रकम अपने आप क्रेडिट हो जाएगी और इसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा सकता है। सिस्टम में पेमेंट दिखने में चार से पांच वर्किंग डे लग सकते हैं।

पेमेंट कन्फ़र्म होने के बाद (जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं), टैक्सपेयर लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है।

विशेष रूप से, 3 अप्रैल 2025 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 26/2025 में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के माध्यम से पैन कार्ड जारी किया गया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने स्थायी आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके पैन-आधार लिंकिंग पूरी करना अनिवार्य है। केवल नामांकन आईडी के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड आगे वैध नहीं माने जाएंगे।

यदि तय समयसीमा तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया, तो करदाताओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, बैंक खाता खोलने या अपडेट करने में दिक्कत आएगी, बड़े वित्तीय लेन-देन संभव नहीं होंगे और टीडीएस/टीसीएस का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा, कुछ मामलों में अधिक दर से टीडीएस कटने की संभावना भी रहती है।

इसलिए सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते यह सुनिश्चित कर लें कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। यदि अभी तक लिंकिंग नहीं की गई है, तो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि है, इसलिए भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अभी आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है।

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